Digital Payment Update: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के तहत अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य रहेगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया केवल SMS-OTP तक सीमित नहीं होगी। आरबीआई ने 26 सितंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया है कि OTP के अलावा भी कई अन्य विकल्प इस्तेमाल किए जा सकेंगे। यह नया सिस्टम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
अब किन तरीकों से होगा ऑथेंटिकेशन
RBI ने कहा है कि OTP के साथ-साथ अब ग्राहक अपनी पहचान बायोमेट्रिक, PIN, पासफ्रेज़, हार्डवेयर टोकन या डिवाइस-बेस्ड सिक्योरिटी के ज़रिए भी सुनिश्चित कर पाएंगे। यानी अगर कभी OTP में नेटवर्क की समस्या आए या SMS न पहुंचे, तो लेनदेन बाधित नहीं होगा। इससे डिजिटल पेमेंट की सुविधा और भरोसेमंद हो जाएगी।
क्यों ज़रूरी है नया फ्रेमवर्क
डिजिटल ट्रांजेक्शन में लगातार धोखाधड़ी और साइबर अटैक के मामले सामने आ रहे थे। SMS-OTP पर पूरी तरह निर्भरता के कारण यूज़र्स को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। नए नियम लागू होने के बाद बैंकों और पेमेंट कंपनियों को अलग-अलग तरीके अपनाने की आज़ादी मिलेगी। इससे लेनदेन और ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएंगे।
कब तक लागू होंगे नियम
RBI ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2026 से यह नियम पूरे देश में लागू हो जाएंगे। वहीं क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल ट्रांजेक्शन यानी अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन पेमेंट के लिए यह सिस्टम 1 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सभी प्रकार के डिजिटल पेमेंट 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ही पूरे किए जाएंगे।
ग्राहकों को क्या होगा फायदा
इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होगा। अब लेनदेन के दौरान केवल OTP पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। नेटवर्क की समस्या या SMS न आने की स्थिति में भी आप बायोमेट्रिक, PIN या अन्य विकल्पों के जरिए पेमेंट पूरा कर पाएंगे। साथ ही धोखाधड़ी के मामलों पर भी काफी हद तक रोक लग सकेगी।
Conclusion: RBI का यह कदम डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत और सुरक्षित बनाने की दिशा में बेहद अहम है। आने वाले साल से जब यह नियम लागू होंगे तो ग्राहकों को ज्यादा भरोसेमंद और आसान पेमेंट का अनुभव मिलेगा।
Disclaimer: यह आर्टिकल मीडिया रिपोर्ट्स और RBI की आधिकारिक गाइडलाइन पर आधारित है। नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। सटीक जानकारी के लिए RBI की आधिकारिक अधिसूचना देखें।